कई बार ऐसा होता है कि आप एटीएम से पैसै निकालने जाते हैं, कटे-पटे नोट निकल जाते हैं, कई बार आपके पास पुराने या गंदे नोट आ जाते हैं, ऐसे नोट को कोई भी लेने से मना कर देता है।
यदि आप इस प्रॉब्लॉम में हैं या रह चुके हैं तो परेशान होने की जरुरत नहीं है, आरबीआई ने इस समस्या का समाधान ढूंढ़ निकाला है।
आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार यदि आपके पास 100,200,500 के कटे फटे या पुराने नोट हैं तो आप बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर इन नोट को बदल सकते हैं। यदि बैंक आपके नोट को बदलने से मना कर रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
ध्यान रखें आप जिन नोट को बदलने जा रहे हैं उस नोट के अशोक स्तंभ,महात्मा गांधी की फोटो,अथॉरिटी का नाम, गारंटी,और प्रॉमगस क्लॉज या सिग्नेचर जैसै खास हिस्से गायब हुए तो आप ये नोट नहीं बदल सकते हैं.
यदि आपके पास जले हुए आपस में चिपके हुए नोट हैं तो इन्हे आप आरबीआई के ऑफिस से बदल सकते हैं.
वही कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर किसी नोट का सीरीयल नम्बर एक जैसा है तो क्या ये नोट लीगल है?
आरबीआई के अनुसार दो या दो से अधिक नोटों का सीरीयल नम्बर एक जैसा होना संभव है, लेकिन ये नोट अलग गवर्नर के सिग्नेचर वाले,अलग इनसेट लेटर या अलग मुद्रण वर्ष वाले हो सकते हैं।
अनफिट नोट को कैसै पहचाने?
कुछ दिनों एक मैसैज वायरल हो रहा था कि 500 के नोट पर हरी पट्टी आरबीआई के गवर्नर के जगह महात्मा गांधी के फोटो के पास है तो नोट नकली है, लेकिन आरबीआई ने बताया कि दोनों नोट मान्य हैं।
अनफिट नोट को पहचानने के लिए आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है:-
1. यदि नोट अधिक गंदे है और उसमें ज्यादा मिट्टी लग गई है तो इस नोट को अनफिट माना जाएगा।
2. नोट लम्बे यूज के कारण लूज हो गया है तो ये नोट भी अनफिट है।
3.किनारे से बीच तक फटे नोट को भी अनफिट माना जाएगा।
4.किसी नोट में नोट पर 8 वर्ग मिलीमीटर से अधिक छेद है तो इस नोट को भी अनफिट माना जाएगा।
5. नोट में किसी तरह के ग्राफिक्स में बदलाव भी स्वीकार नहीं किए जाएगे।
6. यदि नोट पर दाग,धब्बा,पेन की स्याही लगी या नोट का रंग उड़ गया है तो आप इस नोट को अनफिट मानेगें।