पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक ऐसा नहीं किया तो 500 से 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि, आईटीआर दाखिल करने, रिफंड का दावा करने और अन्य काम के लिए पैन कार्ड मार्च 2023 तक एक और साल के लिए फंक्शनल रहेगा। आयकर विभाग ने बुधवार को इसे लेकर नया सर्कुलर जारी किया है।सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, जो करदाता आखिरी तारीख के बाद 30 जून 2022 तक अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपए की लेट फीस देनी होगी। इसके बाद जुर्माना बढ़कर 1,000 रुपए हो जाएगा।