अब भटकना नहीं पड़ेगा पक्षकारों को
अब किसी भी प्रतियां के लिए यहां से वहां भटकना नही होगा क्योंकि अब एक बड़ा कदम उठा लिया गया है जहां प्रमाणित नकल प्राप्त करने के लिए ई- कोर्ट सुविधा लागू की जा चुकी है।
इस सुविधा के तहत लोक सेवा प्रभंदन विभाग से संचालित लोक सेवा केंद्रों से उच्च न्यायलय ओर जिला न्यायालयौ में होने वाले किसी भी आदेश की नकल प्राप्त हो पाएंगी। इस सुविधा को अपनाने के लिए शुल्क निर्धारित कर दिए गए हैं।
पूर्व में न्यायिक आदेशों को प्राप्त करने के लिए पक्षकारों को यहां से वहां भटकना पड़ता था, जिससे अब पक्षकारों को राहत मिल सकेगी। इस ई -कोर्ट सुविधा के चलते कलेक्टर सभागर में आज नियम निर्देशों व उनके अनुरूप विभागीय उपलब्ध पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं के जानकारी के संबध में कार्यशाला हुई।
कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश
प्रशासन को दिशा निर्देश देते हुए कलेक्टर वंदना वैध ने कहा की राजस्व नियमों और निर्देशों को गहन अध्ययन कर उसके निर्देशों के अनुरूप पूरी प्रतिभदाता के साथ कार्य करें।
आरसीएमएस पोर्टल में परविष्ट की जानकारी ई – गवर्नेंस स्वप्निल जैन द्वारा दी गई। एजीएम अर्जुन पटेल ने एप पोर्टल के संबंध में जानकारी प्रदान की ताकि कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो।
तहसीलदार द्वारा नामांतरण, बंटवारा, नक्शा, तरमीम एवं सीमांकन की ऑनलाइन फीडिंग की जानकारी प्रदान की।
ऐसे होगी प्रविष्टि
विभागीय उपलब्ध पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी विस्तृत रूप से प्रक्षिशण द्वारा दिए जाएंगे व मध्य प्रदेश किसान एवं सारा एप पोर्टल के ज़रिये प्रविष्टि की जायेगी।