खनिज विभाग द्वारा गुजरात की कंपनी मेसर्स कलथिया इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पर 15 दिन का नोटिस जारी किया गया था। जिस पर कलेक्ट्रट कोर्ट ने गौण खनिज के अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट करने पर 39 करोड़ 95 लाख 73 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसके बाद तय समय में कंपनी द्वारा कथित राशि खनिज मद में जमा नहीं की गई और भू-राजस्व के तहत राशि को वसूलने का आदेश दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक मप्र सड़क विकास निगम लिमिटेड शहडोल द्वारा साल 2015- 16 से कटनी-उमरिया वाया शहडोल तक एनएच-78 सीसी का नए सिरे से निर्माण कार्य किया जा रहा था।
उमरिया जिले में यह दो चरणों में संचालित हुआ। पहला कटनी से चंदिया होते हुए उमरिया तक फिर यहां से बिरसिंहपुरपाली होते शहडोल। कलेक्ट्रट कोर्ट से जारी आदेश के मुताबिक कलथिया कंपनी ने उमरिया जिले के बड़वार गांव तहसील चंदिया में खनिज भंडारण की आज्ञा ली थी। लेकिन स्वीकृत भंडारण में गौण खनिज का भंडारण किया गया था। इस संबंध में खनिज विभाग द्वारा कंपनी से निर्माण कार्य में उपयोग खनिजों को लेकर स्त्रोतों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी।
जिसके बाद कंपनी ने 68 किमी लंबी सीसी सड़क में गौण खनिज उपयोग किए जाने के बारे में बताया। जिसमे कोर्ट ने कंपनी को रायल्टी राशि 7 दिन के अंदर जमा करने को कहा। इस संबंध में कोर्ट ने खनिज विभाग को उमरिया जिले में उपयोग हुए गौण खनिज की जानकारी दी। और प्राप्त दस्तावेज और बयान के आधार पर सड़क निर्माण में अवैध रूप से परिवहन किए गया गौण खनिज पाया गया।
लिहाजा गौण खनिज अधिनियम के तहत कलथिया कंपनी पर रायल्टी राशि का 30 गुना ज़्यादा जुर्माना यानि कि 39 करोड़ 95 लाख 73 हज़ार रुपए चुकाने का आदेश दिया गया है। इसके लिए जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा खनिज विभाग को इस केस पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए है।