कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने आज अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। इस्लाम में हिजाब की अनिवार्यता नहीं होने की बात कहते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के पहले प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए कई तैयारियां की गई थी। पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगा दी गई थी। सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए थे। साथ ही मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है।