गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFs (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को रिटायर्डमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। ट्रेनिंग क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा।
इधर, सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन और अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा की SIT से जांच कराने की मांग की गई है।