झारखंड के मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं दरअसल चुनाव आयोग आज माइनिंग लीज केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के वकील की दलीलें सुनेगा। मामले में भाजपा ने आयोग में शिकायत की है। पार्टी की मांग है कि सोरेन को चुनाव कानूनों के तहत विधायक के रूप में अयोग्य करार दिया जाए। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में भी चल रहा है।

28 जून को जब चुनाव आयोग ने सुनवाई शुरू की थी तब भाजपा के वकील ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9 ए के तहत सीएम सोरेन को विधायकी को अयोग्य करार देने की मांग की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता भाजपा का कहना है कि सोरेन ने चुनाव कानून का उल्लंघन किया और पद पर रहते हुए एक सरकारी ठेका लिया।