वित्त वर्ष 2021-22 इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR नहीं किया है तो आज ही जल्द से जल्द कर दें। 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने पर आपको 5 हजार लेट फीस देनी होगी।
सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। ऐसे में आप को आज ही ITR कर देना चाहिए।
31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।