हमने आज तक न जाने कितने गुबारे, पतंग आसमान में उड़ा दिए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है, यह शौक आप पर भारी भी पड़ सकता है। ji haan मनमर्जी के अनुसार पतंग उड़ाना आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ऐसा देश में लागू इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के कारण है। इस कानून में देश में पतंग और गुब्बारे आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। 1934 के भारतीय विमान अधिनियम के अनुसार भारत में पतंग उड़ाना अवैध है, जिसे 2008 में संशोधित किया गया था। धारा 11 अपराधियों को दो साल की कैद, 10 लाख रुपये का जुर्माना या जेल की अनुमति देती है। हालांकि, पतंगबाजी के शौकीन लोगों के लिए लाइसेंस का प्रावधान भी किया गया है। इस लाइसेंस के प्राप्त होने पर पतंग उड़ाने की अनुमति है।
तो अब नेक्स्ट समय जब आप पतंग या गुबारा उड़ाएँ तो कानून जरूर ध्यान रखें।