सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा दर्ज मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने अनिल देशमुख को 100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के खिलाफ CBI की अपील खारिज कर दी है।

अनिल देशमुख जेल से पहले ही बाहर आ चुके हैं। इससे पहले CBI ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी थी।
मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने CBI को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय भी दिया था।