सुप्रीम कोर्ट में गोधरा ट्रेन कांड के दोषियों की जमानत याचिका सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है।
गोधरा कांड के कुल 27 दोषियों ने जमानत याचिका दाखिल की है। आरोपियों ने कोर्ट में दलील दी है कि उनका दोष सिर्फ पत्थरबाजी का था।
उन्होंने सिर्फ ट्रेन पर पत्थर बरसाए थे। सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ट्रेन पर पत्थरबाजी की थी, आग नहीं लगाई। इस जुर्म के लिए उनको उम्रकैद भुगतना पड़ रहा है।

जबकि गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ पत्थरबाजी ही नहीं इन लोगों ने ट्रेन की बोगी मे आग लगाई थी।
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस कांड के कुछ आरोपियों को आजीवन कारावास और कुछ को मौत की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें 3 दिसंबर 2022 को भी इस मामले की सुनवाई थी। आरोपियों की अपील याचिका सुप्रीम कोर्ट में साल 2018 से लंबित है।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूर्ण और पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई।