डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है।चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) चीफ 73 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को सेंट्रल ब्यूरो इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 21 फरवरी 2022 को पांच साल की कैद और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
अब जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है, जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि लालू यादव को CBI कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि में से 10 लाख कोर्ट में जमा करना होगा।