सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साल 2019 के आम चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा की थी।
यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा था। इसी दौरान राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। तो वहीं, राहुल गांधी ने कोर्ट में अपने बयान के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है।
इस मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है और 2 साल की सजा पर 30 दिन की रोक लगाई गई है। हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
तो वहीं राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जा सकती है क्योंकि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।